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हमारे देश मे आर्म्स एक्ट 1959 लागू हैं... जिसमे आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर कई संसोधन भी किए गए...!!!
इस देश कानून के तहत लाइसेंस के बिना हथियार रखना गैरकानूनी हैं...पर किसी व्यक्ति को जीवन का खतरा हैं तो वह आग्नेयास्त्र और कारतूस रख सकता हैं...!!
कुछ बिंदुए
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# 21 वर्ष की आयु....!!
# एक व्यक्ति तीन लाइसेंस ले सकता हैं...!!
# यह सब हैं प्रतिबंधित...9 एमएम पिस्टल...303 पॉइंट ब्रिटिश...45 पॉइंट एसीपी कैलीबर ...सेमी ऑटोमैटिक गन....!!
# बिन लाइसेंस के हथियार रखने पर न्यूनतम 5 वर्षो की सज़ा होती हैं... !!!
जब तीन यार मिल जाएँ तो होगा धमाल
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