मुख्य दिशानिर्देश:
# इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे खास बात यह होगी कि इसमें स्पेक्ट्रम को परिचालन परमिट से अलग कर दिया गया है...!!!
# इसके साथ ही टेलीकाम कम्पनियों को इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की छूट दी गई है...!!!
# टेलीकाम कम्पनियां इंटरनेट टीवी सेवाएं भी प्रदान कर सकेंगी...!!!
# कम्पनियों को अपने सर्किल के बाहर भी रोमिंग सेवाएं देने की छूट दी गई है, लेकिन कम्पनियों को ऐसे इलाकों में ग्राहक बनाने की इजाजत नहीं दी गई है
नए लाइसेंस 20 साल के लिए वैध रहेंगे और अगले 10 सालों के लिए इनका नवीनीकरण कराया जा सकेगा...!!!
# लाइसेंस फीस के तौर पर टेलीकाम कम्पनियों को अपनी आय की आठ प्रतिशत रकम देनी होगी...!!!
# टेलीकाम कम्पनियों के मौजूदा परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें नई नई टेलीकाम नीति के तहत ही परमिट प्रदान किए जायेंगे...!!!
मिश्रा राहुल
(ब्लोगीस्ट और लेखक)
www.knowledgefactory.in
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